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उपायुक्त की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आहूत* 

*उपायुक्त की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आहूत*

 

*जामताड़ा*

 

*चंचल गिरी की रिपोर्ट*

 

शनिवार को उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी श्रीमती कुमुद सहाय की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई। आहूत बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा उक्त एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी जामताड़ा को दंडाधिकारी के रूप में नामित किया गया। इसके अलावा पूर्व से निबंधित अविष्कार डाईग्नॉस्टिक द्वारा अपने संस्थान में नए मशीन के क्रय हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर स्वीकृति प्रदान की गई।

 

बैठक के क्रम में उपायुक्त ने सदस्यों से कहा कि वे कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इसमें अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकता। उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों को निरीक्षण करने के निर्देश दिया ।

 

बैठक में मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत सदर अस्पताल जामताड़ा के पुनर्विकास एवं उन्नयन को लेकर विमर्श किया गया। उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति, का गठन किया गया है, जिसमें सिविल सर्जन एवं कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल शामिल हैं।

उन्होंने बैठक में सदर अस्पताल जामताड़ा में वर्तमान जनसंख्या के अनुसार बेडों की संख्या में होने वाली वृद्धि के दृष्टिगत आईपीएचएस मानक के अनुसार नया भवन/ आवास निर्माण के लिए डीपीआर के साथ प्रस्ताव के अलावा पुराने सदर अस्पताल की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कर भवन में आवश्यक मरम्मति, सुरक्षा संबंधी सुधार के साथ साथ आवासीय भवनों के जीर्णोद्धार हेतु विभागीय निर्देश के आलोक में 30 सितंबर तक सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कराते हुए देने का निर्देश दिया।

इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

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